कृपया कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, हम आपको समस्याओं के बारे में जवाब दे सकते हैं । हम आपके सभी प्रश्नों को जल्द हल करने की कोशिश करेंगे।
एक स्थिर आय ऑनलाइन
Please Enter a Question First
झारखण्ड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा (सामाजिक विज्ञान)
प्रति व्यक्ति आय से आप क्या सम .
Solution : जब देश की आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, तो उसे प्रति आय कहते हैं।
प्रति व्यक्ति आय= राष्ट्रीय आय `//` जनसंख्या
उत्तर प्रदेश आय जाति निवास प्रमाण पत्र सत्यापन ऑनलाइन
up income certificate bor.up.nic.in caste certificate verification uttar pradesh jati praman patra caste certificate up online certificate number edistrict.up.nic.in check nivas praman patra up jati praman patra mool nivas verification up online
यूपी आय जाति निवास प्रमाण पत्र सत्यापन कैसे करें
नवीनतम सूचना :- उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की ओर से जिन नागरिकों के जाति, आय प्रमाण पत्र 2015 से पहले के बने थे। अब उनका ऑनलाइन सत्यापन नहीं होगा। 2015 से पहले बने प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए तहसील जाना होगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबन्धित जिले के सक्षम अधिकारी अपने अभिलेखों के आधार पर करेंगे। विस्तार से जानकारी के लिए नीचे दिये गये इमेज में पढे।
यू.पी. सरकार द्वारा आय जाति निवास प्रमाणपत्र सत्यापन किया जाता है। यह प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को दिया जाता है जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी जाति से संबंधित हो। इसका इस्तेमाल सभी नागरिकों को प्रवेश, छात्रवृत्ति और नौकरी से संबंधित सेवाओं जैसे लाभ के लिए किया जाता है। उपयोगकर्ता नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर नागरिक प्रमाण पत्र सत्यापित करने चाहता है तो वे यूपी ऑनलाइन और राजस्व परिषद की वेबसाइट पर एक स्थिर आय ऑनलाइन प्रमाण पत्र ( UP Aay Praman Patra Satyapan UP Jati Praman Patra Satyapan Mool Nivas Praman Patra Satyapan ) की पुष्टि कर सकते हैं। दोनों सत्यापन सेवाओं के लिए उपयोगी हैं
यदि उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र को आवेदन करना चाहता है तो यू.पी. ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यहां आय, जाति निवास प्रमाणपत्र आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते है, उपयोगकर्ता सभी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है। यह पोर्टल एनआईसी सेंटर द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है प्रयोक्ता इस पोर्टल का उपयोग किसी भी समय आवेदन नंबर के साथ 24 x 7 कर सकता है आवेदन नंबर फॉर्म सबमिट करने के समय नागरिक को प्रदान किया जाता है
UP Income Residence Caste Certificate Verification
उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए Aay Jati Nivas Praman Patra Satyapan की जाती है कि यदि वे अपने जाति, निवास और ऑनलाइन प्रमाणपत्र के माध्यम से आय प्रमाण पत्र डाउनलोड या जांचना चाहते हैं वे नीचे दी गई जानकारी को जांच सकते हैं
अपने Aay Jati Nivas प्रमाण पत्र की जांच कैसे करें या डाउनलोड कैसे करें
- पहले सभी उम्मीदवारों को ई डिस्ट्रिक्ट, राजस्व परिषद, या फिर यूपी ऑनलाइन पर जाना होगा ( सभी वैबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है। )
- अगर आप प्रमाण पत्र का सत्यापन करना चाहते है, तो, “प्रमाणपत्र सत्यापन वाले बॉक्स मे अपना आवेदन संख्या भरे।
- उसके बाद खोजे वाले बटन पर क्लिक करे जानकारी प्राप्त होगी।
- इसी प्रकार प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको आवेदन की स्थिति एक स्थिर आय ऑनलाइन का पेज दिखाई देगा जो कुछ इस प्रकार होगा।
- “विवरण हेतु क्लिक करे” पर क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है
- विवरण के अलावा आप edistrict up पोर्टल से भी अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते है। इसके लिए प्रमाण पत्र सत्यापन पर क्लिक करना होगा जहा आपको यह पेज दिखेगा। लिंक नीचे दी गयी है।
- इस पेज पर आप आवेदन संख्या दर्ज करके अपने प्रमाण पत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- इसले अलावा आप राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की वैबसाइट पर जा सकते है।
UP Caste Certificate Verification
- यहा आपको अपने प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करना होगा।
- इसके बाद प्रमाण पत्र खोजें बटन पर क्लिक करके विवरण प्राप्त कर सकते है।
आय, जाति निवास प्रमाणपत्र चेक करने के लिए लिंक यहाँ नीचे दिए गए है. आप नीचे दी गयी लिंक में से किसी भी एक से अपना प्रमाण पत्र चेक कर सकते है.
प्रिय यूजर, हम UP Income Residence and Caste Certificate Verification प्रमाण पत्र की पुष्टि के लिए आपको प्रक्रिया प्रदान कर सकते हैं। सभी दिए गए विकल्पों की जांच करें और सही विवरण दर्ज करें। प्रिंट आउट करें। यदि विवरण न मिले, तो कार्यालय से संपर्क करें जहां आप आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
कृपया कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, हम आपको समस्याओं के बारे में जवाब दे सकते हैं । हम आपके सभी प्रश्नों को जल्द हल करने की कोशिश करेंगे।
जाति व आवास प्रमाण पत्र दोबारा बनाने की जरूरत नहीं
सामान्यतया जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी आवास प्रमाण-पत्रों की वैधता की कोई सीमा नहीं है। इसके लिए आवेदकों को एक बार जाति प्रमाण पत्र व स्थायी आवास प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाति व स्थायी आवास बदलता नहीं हैं। ये बातें अमौर के अंचलाधिकारी अनुज कुमार ने अमौर आरटीपीएस काउंटर पर जाति, आय, एक स्थिर आय ऑनलाइन आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगी लंबी कतार को देखते हुए कही।
आवेदकों से कहा कि एक स्थिर आय ऑनलाइन ऐसे आवेदक जो एक बार जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी आवास प्रमाण बना चुके हैं, उन्हें एक स्थिर आय ऑनलाइन यह प्रमाण पत्र दोबारा बनाने के लिए आरटीपीएस काउंटर का चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार निर्गत जाति व स्थायी आवास प्रमाण पत्र ही हर जगह मान्य होगा। मौके एक स्थिर आय ऑनलाइन पर आरटीपीएस कर्मियों में आईटी सहायक चंचल कुमार, कार्यपालक सहायक शाहनवाज आलम, निमिश चंद्र मिश्रा, रवि कुमार, पवन कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।
एक बार निर्गत जाति व स्थायी आवास प्रमाण पत्र ही हर जगह होगा मान्य
अमौर में आरटीपीएस काउंटर पर आवेदकों की लगी कतार।
ओबीसी क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार नहीं किए जाएंगेे निर्गत
ओबीसी (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण पत्र बार बार निर्गत नहीं किए जाएंगे। पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा परिचारित किया गया है। इसके आलोक में क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी शपथपत्र फार्म-XVII में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जाएगा, जो मान्य होगा।
जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र के लिए देने होंगे साक्ष्य
जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य के लिए आवेदक के माता पिता पूर्वजों का राजस्व अभिलेख (यथा खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन संबंधित अभिलेख आदि) समुचित माने जाएंगे। इसी प्रकार आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य के लिए राजस्व अभिलेख, जमीन संबंधी अभिलेख, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, विद्युत विपत्र, दूरभाष विपत्र एवं एक स्थिर आय ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य के लिए आवेदक के माता पिता का वेतन, पेंशन पर्ची, आयकर रिटर्न, अन्यान्य अभिलेख आदि समुचित माने जाएंगे।
जुलाई में फाइल कर दिया था ITR, फिर भी नहीं मिला अब तक रिफंड का पैसा? यहां समझिए कहां हो सकती है आपसे चूक?
Income Tax Refund: ITR फाइल करने के बाद अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो इनकम टैक्स की तरफ से आए 143 (1) नोटिस को चेक करें. उसमें स्टेट्स दिखाएगा. वहीं, अकाउंट लॉगइन करके भी बैंक अकाउंट डीटेल्स चेक करें.
Income Tax Refund status: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी. हालांकि, इसके बाद भी टैक्सपेयर्स अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन, अब पेनाल्टी के साथ इसे भरा जा सकता है. इसमें से हाई सैलरी ब्रैकेट वालों के लिए 5,000 रुपए पेनाल्टी है और कम सैलरी ब्रैकेट वालों के लिए 1,000 रुपए पेनाल्टी तय है. लेकिन, सवाल ये है कि जिन्होंने जुलाई में अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और अब तक उनका रिफंड नहीं आया तो क्या दिक्कत हो सकती है? रिफंड कितने दिनों में जारी होगा? तो आइए समझतें है इस पहेली को कैसे सुलझाएं.
AHW प्रशिक्षण के पश्चात सफलता की कहानी
स्थापना :-
मानव सभ्यता शुरू होने के बाद से कृषि के साथ-साथ पशुपालन और डेयरी गतिविधियां मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग बनी हुई हैं। इन गतिविधियों ने न केवल खाद्य सामग्री और पशु शक्ति में एक स्थिर आय ऑनलाइन बल्कि, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी योगदान दिया है। कृषि और पशुपालन सस्ते और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे व सीमांत किसानों और महिलाओं के बीच लाभकारी रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अधिक समावेशी और टिकाऊ कृषि प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पशुधन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। बढ़ती आबादी, बदलती जीवन शैली, बढ़ते शहरीकरण और त्वरित जलवायु परिवर्तन गोजातीय प्रजनन प्रणालियों में नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। 80% से अधिक ग्रामीण परिवार अपने घरों में पशुधन रखते हैं। छोटे और सीमांत किसानों की आय का लगभग 35% डेयरी और पशुपालन से आता है। शुष्क क्षेत्रों में यह आय 50% है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम से कम निवेश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की क्षमता है। राज्यों में क्षेत्र एक स्थिर आय ऑनलाइन की क्षमता, योगदान और भूमिका के आलोक में, पशुधन क्षेत्र के वांछित विकास के लिए एक एक स्थिर आय ऑनलाइन नीति का पालन करने की आवश्यकता है।
भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है | इसकी स्थापना भारतीय पशुपालन विकास एवं अनुसंधान संस्थान लिमिटेड के नाम से वर्ष 2009 में की गई थी | जनवरी 2011 में भारत सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त कर इसे निगम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है | निगम का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष है | निगम का पंजीकरण भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के जयपुर कार्यालय एक स्थिर आय ऑनलाइन रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज द्वारा अधिनियम 1956 (1965 का 1) की धारा 23(1) के अनुसरण में निगम संख्या U01407RJ2009PLC029581 के द्वारा किया गया है | इसका रजिस्टर्ड कार्यालय जयपुर में स्थित है ।
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 671