व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें

जन्म और मृत्यु अधिनियम १९६९ के अंतर्गत , हरएक नागरिक की मृत्यु को दर्ज कराना अनिवार्य है | नगर निकाय मुख्या अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है |

प्रकार

सामान्य मृत्यु

सामन्य मृत्यु उसे कहा जाता है जब जीवन के सभी चिन्ह जीवित रहे व्यक्ति के शरीर से समाप्त हो जाते हैं |

दुर्घटना वश मृत्यु

दुर्घटना वश मृत्यु उसे कहा जाता है जब मृत्यु किसी असामान्य घटना , जो सभी के लिए अप्रत्याशित हो , के घटित होने से हुई हो |

आवेदक आवेदन फॉर्म को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन के साथ वेब पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करता है | फॉर्म जमा करने के बाद, सिस्टम स्वतः गणना कर के बताता है कि कितने पैसे जमा करने हैं | भुगतान हो जाने के बाद, सिस्टम पंजीयन क्रमांक उत्पादित करता है और आवेदक को ५ कार्य दिवस के भीतर दस्तावेज़ निगम कार्यालय में जमा करने का मैसेज देता है |

भुगतान रसीद के साथ आवेदक दस्तावेज़ निकट के वार्ड कार्यालय में जमा करता है |

यदि मृत्यु अस्पताल में हुई हो तो यह फॉर्म अस्पताल द्वारा भरा जाता है और पंजीयन क्रमांक नागरिक को दी जाती है |

नागरिक पंजीयन क्रमांक ले कर शुल्क एवं दस्तावेज़ निकाय में जमा करता है|

जमा किये जाने वाले दस्तावेज़

आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है |

दस्तावेज़ सहायक प्रस्तुत किए जाने वाले कब्रिस्तान रसीद और आवेदक द्वारा प्रदान मृत व्यक्ति की एक पहचान प्रमाण नगर कार्यालय क्लर्क सांसद रहे हैं|

व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें

लाइसेंस हेतु नियम एवं शर्तें

  • लाइसेंस धारी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 और तदैन बनायी गई नियमावली और लाइसेंस जारी करने वाली मण्डी समिति की उपविधियों के उपबन्धों का पालन करेगा।
  • लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली तथा मण्डी समिति की उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों के उपवचन अथवा् उल्लंघन की अनुज्ञा न देना और को भी उपवचन या उल्लंघन जो उसकी जानकारी में आये उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
  • लाइसेंस धारी अपने कारोबार का संचालन न्यायगत व्यवहार के सिद्धान्तों के आधार पर ईमानदारी और उचित रूप से करेगा
  • लाइसेंस धारी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखे रखेगा और ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर मण्डी समिति द्वारा निर्दिष्ट की जाय।
  • लाइसेंस धारी समस्त सौंदों को जैसे ही वह हो जायें अभिलेखों में दर्ज करेगा तथा स्टाफ की स्थिति के अनुसार अभिलेखों को अद्यावधि रखेगा।
  • लाइसेंस धारी लाइसेंस के अधीन किसी कारोबार के सौदों के लिए जिसमें कृषि उत्पादन के संग्रह अथवा् प्रक्रिया भी सम्मिलित है। लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भू-गृहादि के अतिरिक्त जब कभी कोई भू-गृहादि बढ़ायेगा अथवा् उसमें परिवर्तन करेगा तो व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
  • लाइसेंस धारी मण्डी समिति को पूर्व लिखित सूचना दिये बिना किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में न हो अपने नियमित प्रदत्त रोजगार में नहीं लेगा।
  • लाइसेंस धारी सचिव तथा किसी भी अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी का जो मण्डी समिति द्वारा लाइसेंस धारी के लेखों और स्टाफ की जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, समस्त उचित सुविधायें देने की व्यवस्था करेगा।
  • लाइसेंस धारी मांगने पर अपना लाइसेंस सभापति सचिव अथवा् मण्डी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।
  • लाइसेंस धारी ऐसी कार्यवाहियों अथवा् व्यवहारों में निरत न होगा जो निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय तथा क्रय विनियम के लिए हानिकर हो।
  • लाइसेंस धारी किसी लाइसेंस प्राप्त दलाल, तोलक, मापक या पल्लेदार को अपने नियमित प्रदत्त कर्मचारी के रूप में न तो रखेगा न बने रहने देगा।
  • लाइसेंस धारी अपनी दुकान पर विक्रय अथवा् संग्रह के लिए लाये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उसके संरक्षण के व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें लिए उत्तरदायी होगा।
  • लाइसेंस धारी प्रतियोगिता को हटाने के लिए क्रेताओं के साथ मिलकर कोई समुच्चय (चववस) अथवा् संयोजन नहीं बनायेगा तथा विक्रेता को उसके उत्पादन के उचित मूल्य से वंचित करने के लिए ऐसा करने का न कोई प्रयास करेगा और न उसके लिए उकसायेगा।
  • लाइसेंस धारी यदि वह व्यापारी है मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के लिए किये गये नीलामों में उपस्थिति होने से न तो स्वयं जानबूझकर अलग रहेगा और न अपने प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को अलग रहने देगा।
  • लाइसेंस धारी अपने कारोबार के भू-गृहादि के किसी प्रमुख स्थान पर अपना लाइसेंस प्रदर्शित करेगा।
  • लाइसेंस धारी मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री तथा क्रय के सम्बन्ध में न तो स्वयं बहिष्कार करेगा और न किसी अन्य लाइसेंस धारी के बहिष्कार को प्रोत्साहित करेगा।
  • लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली तथा उपविधियों के अधीन मण्डी समिति के सभापति या सचिव द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेषों तथा निर्देषों का पालन करेगा।
  • लाइसेंस धारी से जब मण्डी समिति अथवा् उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय तो अपने कारोबार से समयबद्ध विशयों पर ठीक-ठीक सूचना देगा।
  • लाइसेंस धारी यदि उसके पास मण्डी स्थल का लाइसेंस है निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को केवल मण्डी स्थल में ही क्रय करेगा। मण्डी स्थल के बाहर मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विक्रय, क्रय, संग्रह, तौलने या प्रक्रिया हेतु किसी स्थान व्यवस्था करने के लिए पृथक लाइसेंस लेना आवष्यक होगा।
  • लाइसेंस धारी यदि वह फुटकर व्यापारी है किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को किसी एक समय में उपविधि की धारा 20 के अन्तर्गत से अधिक न तो क्रय करेगा न संग्रह करेगा।
  • लाइसेंस धारी यदि ग्राम व्यापारी है निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को मण्डी क्षेत्र में कहीं भी सिवाय मण्डी स्थल के विक्रय नहीं करेगा।

उद्देश्य

  • मण्डी विनियमन का उद्देश्य व्यापार में असुविधा उत्पन्न करना नहीं बल्कि उससे उत्पादन कर्ता एवं व्यापारी तथा उपभोकता के हित में चलाना है।
  • विनियमित मण्डी में उत्पादन की शुद्धता एवं सफाई पर विषेश ध्यान दिया जाता है, जिससे वह आकर्षक बनकर अधिक मूल्य ही प्राप्त नहीं करती वरन् मण्डी व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें को दूर-दूर तक प्रतिष्ठित भी करती है।
  • मण्डी में विक्रेता से आढ़त, धर्मादा, कर्दा, मण्डी शुल्क फालतू तौल या कोई अन्य कटौती लेना या आरोपित करना जुर्म है।

इस वेबसाइट पर सामग्री राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित और प्रबंधित की जाती है। इस वेबसाइट के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, "वेब सूचना प्रबंधक" से संपर्क करें

शहर में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है?

इसे सुनेंरोकेंचूंकि मृतक के सभी अधिकार और दायित्व अब मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच स्थानांतरित और वितरित किए जाएंगे, बाद वाले को विरासत की व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें कार्यवाही शुरू करने के लिए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन करना होगा, जिसे ‘उत्तरजीवी प्रमाणपत्र’ भी कहा जाता है।

वारिस प्रमाण पत्र कौन बनाता है?

इसे सुनेंरोकेंएक बार तहसीलदार या तालुक के कार्यालय द्वारा सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, मृत व्यक्ति के सभी कानूनी व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें उत्तराधिकारियों का उल्लेख करते हुए कानूनी वारिस प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

एक कानूनी वारिस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

  1. स्व-उपक्रम, अर्थात् एक हलफनामा का मसौदा तैयार किया और नोटरी किया गया।
  2. आवेदक का पहचान प्रमाण
  3. सभी कानूनी उत्तराधिकारियों का निवास प्रमाण
  4. सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के जन्म प्रमाण की तारीख

लोगों को दुकान चलाने का लाइसेंस कौन देता है?

इसे सुनेंरोकेंएक ट्रेड लाइसेंस (व्यापार अधिकार पत्र) स्थानीय नगरपालिका द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को व्यवसाय संचालन शुरू करने के लिए प्राधिकरण (अधिकार) प्रदान करता है।

बिज़नेस लाइसेंस कैसे बनाये?

इसे सुनेंरोकेंबिजनेस रजिस्ट्रेशन करने के लिए वास्तविक तौर पर बिजनेस का होना अनिवार्य होता है। इसके बाद जिला व्यापार कार्यालय में जाकर बिजनेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना होता है। फॉर्म को ठीक से भरने के बाद सभी जरुरी कागजात नत्थी करके फॉर्म को कार्यालय में जमा कर देना होता है।

उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?

इसे सुनेंरोकेंकानूनी वारिस प्रमाणपत्र: कानूनी वारिस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लगभग 15 दिन से 30 दिन की आवश्यकता होती है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र: सबसे पहले, अदालत द्वारा 45 दिनों की अवधि के लिए एक अखबार नोटिस जारी किया जाता है।

उत्तराधिकारी कैसे बनता है?

इसे सुनेंरोकेंउत्तराधिकार प्रमाण पत्र केवल चल संपत्ति के संबंध में ही प्राप्त किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के प्राप्त होने के बाद बैंक या कोई कंपनी बैंक खाते में जमा धनराशि या शेर को मृतक व्यक्ति के वारिसों में हस्तांतरित कर देती है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न्यायालय प्रक्रिया से प्राप्त होता है।

वारिस सर्टिफिकेट क्या है?

इसे सुनेंरोकेंएक कानूनी वारिस प्रमाणपत्र एक प्रमाण पत्र है जो परिवार के किसी सदस्य के आकस्मिक निधन के मामले में जारी किया जाता है। इसमें मृत व्यक्ति के नाम, उम्र और संबंध के सभी विवरण शामिल हैं। यह मृतक के साथ संबंध स्थापित करता है और मृत व्यक्तियों की संपत्ति को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करना आवश्यक है।

वारिसान प्रमाण पत्र क्या होता है?

इसे सुनेंरोकेंपरिवार के सदस्य के आकस्मिक निधन के मामले में, मृतक की संपत्ति को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए एक कानूनी वारिस प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। एक व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें कानूनी वारिस प्रमाण पत्र मृतक और कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।

पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र कैसे बनता है?

पारिवारिक सदस्य प्रमाणपत्र

  1. आवश्यक दस्तावेज़आईडी सबूत (सभी परिवार के सदस्य)
  2. राशन पत्रिका
  3. शपथ पत्र (आवेदक)
  4. मृत्यु प्रमाणपत्र

पिता की संपत्ति व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें पर बेटे का क्या अधिकार है?

इसे सुनेंरोकेंकानून के हिसाब से माता-पिता की खुद की कमाई संपत्ति पर उनके बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। लेकिन वह अपना हिस्सा मांग सकता है अगर वह यह साबित कर दें कि उस संपत्ति को बनाने में उसका भी योगदान था। एक बेटे का अपने माता-पिता द्वारा खुद की कमाई गई संपत्ति में हिस्सा पाने का कोई अधिकार नहीं होता है।

* शहर में व्यापारियों को लाइसेंस कौन देता है?* 1⃣ नगर निगम 2⃣ जिला परिषद 3⃣ ग्राम पंचायत 4⃣ राज्य विधान सभा?

इसे सुनेंरोकेंक्या है व्यापार लाइसेंस यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

दुकान का लाइसेंस कैसे बनाये राजस्थान?

दुकान पंजीकरण लाइसेंस के लिए दस्तावेज क्या हैं? ( Documents Required for Shop Registration in Hindi)

  1. इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं –
  2. आवेदक की आधार कार्ड कॉपी
  3. आवेदक की पैन कार्ड कॉपी
  4. व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी के बारे में मूल विवरण जानकारी।

व्यवसाय प्रमाण पत्र क्या है?

इसे सुनेंरोकेंयह सार्वजनिक कंपनियों के लिए शेयर पूंजी के साथ अनिवार्य था। संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही आपको किसी भी व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई थी।

सब्जी मंडी का लाइसेंस कैसे बनता है?

इसे सुनेंरोकेंदरअसल, मंडी में कारोबार करने के लिए एकीकृत लाइसेंस लेना पड़ता है। यह लाइसेंस मंडी समिति द्वारा जारी किया जाता है। अभी तक लाइसेंस शुल्क एक लाख रुपए जमा करना पड़ता था। शासन ने इस शुल्क में 90 प्रतिशत की कमी कर दी है।

फूड लाइसेंस की फीस क्या है?

इसे सुनेंरोकेंBasic Food licence बनवाने के लिए फूड लाइसेंस फीस 100 रुपये प्रति वर्ष, State Food licence के लिए 2000 रुपये और Central Food licence के लिए आपको प्रतिवर्ष 7500 रुपये फूड लाइसेंस फीस चुकाने पड़ते है।

एक फार्म का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

इसे सुनेंरोकेंरजिस्ट्रार उस आवेदक को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की मुहर के साथ एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

व्यापार प्रमाणपत्र

डीलर के अधिकार व्यापार अधिकार पत्र ट्रेड लाइसेंस कैसे प्राप्त करें में मोटर वाहन को पंजीकरण की आवश्यकता से इस शर्त पर छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह पंजीकरण प्राधिकारी से एक व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करता है । व्यापार प्रमाण पत्र का कोई भी धारक बिना पंजीकरण के किसी खरीदार को मोटर वाहन नहीं देगा, चाहे वह अस्थायी या स्थायी हो। नियम 35 के तहत प्रदान या नवीनीकृत किया गया कोई भी व्यापार प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए लागू होगा या पूरे भारत में प्रभावी होगा।

व्यापार प्रमाण पत्र या व्यापार पंजीकरण चिह्न और संख्या के उपयोग पर प्रतिबंध

एक व्यापार प्रमाण पत्र का उपयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे इसे जारी किया गया है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के संबंध में सौंपे गए प्रमाण पत्र या संख्या को अनुमति या प्रस्ताव नहीं देगा;

बशर्ते कि इस नियम का प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जहां उस व्यक्ति को जिसे प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, या एक प्रामाणिक व्यक्ति अपने रोजगार में और उसके अधिकार के तहत कार्य कर रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यापार प्रमाण पत्र के फ़ोल्डर की ओर से सक्रिय करने वाला व्यक्ति वाहन में मौजूद है, या यदि ऐसा वाहन केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है और उचित परीक्षण या निशान के उद्देश्य के लिए उस वाहन के संभावित खरीदार द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

जिन उद्देश्यों के लिए व्यापार प्रमाण पत्र केसाथ मोटर वाहन का उपयोग किया जा सकता है

  • व्यापार प्रमाण पत्र के धारक की ओर से या उसके द्वारा निर्माण, या मरम्मत के दौरान या पूरा होने के बाद परीक्षण के लिए; या
  • तौल हेतु धर्मकांटे के लिए जाते हुए या वापस आते हुए अथवा उसके पंजीकरण के लिए या किसी भी स्थान पर आने और जाने के लिए; या
  • किसी संभावित क्रेता के लाभ के लिए या उसके द्वारा एक उचित राह या प्रदर्शन के लिए और ऐसे स्थान पर जाने और लौटने के लिए जहां ऐसा व्यक्ति इसे रखने का इरादा रखता है; या
  • डिलीवरी के उद्देश्य से डीलर या क्रेता या किसी अन्य डीलर के परिसर की ओर जाने या वापस लौटने के लिए; या
  • वाहन में बॉडी की फिटिंग कराने या पेंटिंग या मरम्मत के उद्देश्य से एक कार्यशाला में जाने या वापस लौटने के लिए; या
  • हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन से परिवहन के लिए या उसके बाद, जाने और वापस लौटने के लिए, या
  • मोटर वाहनों या किसी भी स्थान पर जिस पर वाहन होना है या बिक्री के लिए पेश किया गया है, की एक प्रदर्शनी से आगे बढ़ने या लौटने के लिए; या
  • किराया-खरीद, पट्टे या हाइपोथीकेशन के एक समझौते के प्रावधानों के तहत दूसरे पक्ष की ओर से किसी चूक के कारण वाहन को हटाने के बाद या फाइनेंसर के लिए या की ओर से कब्जा कर लिया गया है।

Guidelines

    में व्यापार प्रमाण पत्र के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन करें
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और कर का भुगतान करें
  • निम्नलिखित श्रेणियों के प्रत्येक वाहन के लिए अलग आवेदन किया जाएगा, अर्थात् :—
    • मोटर साइकिल;
    • अवैध गाड़ी;
    • हल्के मोटर वाहन;
    • मध्यम यात्री मोटर वाहन;
    • मध्यम माल वाहन;
    • भारी यात्री मोटर वाहन;
    • भारी माल वाहन;
    • निर्दिष्ट विवरण का कोई अन्य मोटर वाहन;

    आवश्यक दस्तावेज़

    • फॉर्म 16 में आवेदन

    संदर्भ

    • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 34)
    • राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट

    कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।

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